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NTA NEET UG Re-Exam: बिजली चली गई थी, अब उन छात्रों को दोबारा मिलेगा मौका, कोर्ट का बड़ा फैसला

NTA NEET UG Re-Exam: बिजली चली गई थी, अब उन छात्रों को दोबारा मिलेगा मौका, कोर्ट का बड़ा फैसला

अगर आप भी उन छात्रों में से हो जो 5 मई को NEET UG की परीक्षा देने गए थे और इंदौर में किसी ऐसे सेंटर में थे जहाँ बिजली चली गई थी, लाइट बहुत कम थी और ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था – तो आपके लिए बड़ी खबर है। क्योंकि अब कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है कि जिन बच्चों को परीक्षा के दौरान लाइट की वजह से दिक्कत हुई थी, उनकी NEET UG की दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

NEET UG 2024 की परीक्षा पूरे देश में 5 मई को हुई थी। लेकिन इंदौर शहर में भारी बारिश हो गई थी। बारिश के चलते 40 परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी, और उस समय कुछ सेंटर पर जनरेटर या बैकअप लाइट भी नहीं था। इस वजह से कई छात्रों को बहुत कम रोशनी में पेपर देना पड़ा।

कई बच्चों को ठीक से OMR शीट दिख नहीं रही थी, कुछ को पेपर ठीक से पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। ये बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका पूरा साल खराब हो जाएगा।

बच्चों ने क्या किया?

इन छात्रों ने मिलकर कोर्ट में याचिका (एक तरह से शिकायत) दी और कहा कि – “हमें पेपर के समय बहुत परेशानी हुई, कम लाइट में पेपर देने की वजह से हम अच्छे से जवाब नहीं लिख पाए, इसलिए हमारे लिए फिर से परीक्षा होनी चाहिए।”

इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहले सभी रिजल्ट पर रोक लगा दी थी, जिससे छात्रों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अगले ही दिन कोर्ट ने अपना आदेश बदल दिया और कहा कि – इंदौर के 40 केंद्रों के रिजल्ट रोके जाएंगे, बाकी देशभर के सभी छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए।

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अब कोर्ट का नया फैसला क्या है?

अब कोर्ट ने जो ताजा फैसला दिया है, वो छात्रों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा है कि – जिन छात्रों ने 3 जून से पहले याचिका दायर की थी, उनकी फिर से NEET UG परीक्षा करवाई जाएगी।

वकीलों के अनुसार, ऐसे कुल 75 छात्र हैं जो 3 जून से पहले याचिका दायर कर चुके थे। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को ये साफ निर्देश दिए हैं कि –

. इन छात्रों की जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा करवाई जाए

. और उनका रिजल्ट भी जल्दी से घोषित किया जाए।

कोर्ट ने क्यों माना छात्रों की बात?

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि –

“बच्चों की कोई गलती नहीं थी। लेकिन लाइट न होने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वहीं बाकी सेंटरों पर बच्चे आराम से परीक्षा दे रहे थे।”

यहाँ तक कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में खुद कोर्ट रूम की लाइट बंद करके देखा था कि कम रोशनी में काम करना कितना मुश्किल होता है। इसके बाद कोर्ट को भरोसा हो गया कि छात्र जो कह रहे हैं वो सच है।

किस पर लागू होगा ये फैसला?

कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि –

“यह आदेश सिर्फ उन्हीं छात्रों पर लागू होगा जिन्होंने 3 जून से पहले याचिका दायर की थी।”

मतलब अगर किसी छात्र ने बाद में शिकायत की है, तो उसे दोबारा परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा।

मेरी सलाह उन छात्रों को:

अगर तुम भी उन 75 छात्रों में से हो, तो घबराओ मत। कोर्ट का आदेश आ चुका है, और NTA को दोबारा परीक्षा करवानी ही पड़ेगी। अब तुम्हारे पास एक और मौका है अपनी तैयारी को दिखाने का। इस बार पूरी तैयारी से बैठो।

अगर तुम ऐसे सेंटर पर थे और अब तक याचिका नहीं लगाई है, तो अब शायद तुम्हारे लिए मौका नहीं बचा। लेकिन यह पूरी घटना बताती है कि अपनी बात सही समय पर और सही तरीके से रखना कितना ज़रूरी होता है।

सवाल जो सबके मन में आ सकते हैं:

Q. क्या सभी छात्रों की NEET परीक्षा दोबारा होगी? 

A. नहीं, सिर्फ इंदौर के उन 75 छात्रों की होगी जिन्होंने पहले से कोर्ट में याचिका दी थी।

Q. ये दोबारा परीक्षा कब होगी? 

A. कोर्ट ने NTA को जल्द से जल्द परीक्षा करवाने का आदेश दिया है, पर अभी तारीख तय नहीं हुई है।

Q. बाकी छात्रों का रिजल्ट कब आएगा? 

A. बाकी देश के छात्रों का रिजल्ट पहले ही आ चुका है। इंदौर के 40 सेंटरों के रिजल्ट रुके हुए थे, लेकिन अब जिनकी दोबारा परीक्षा नहीं होगी, उनका रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा।

छोटा सा निष्कर्ष: 

कभी-कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है – तो उसे उठाना और अपने हक के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। इन 75 छात्रों ने यही किया, और अब उन्हें दोबारा मौका मिल रहा है। उम्मीद है कि NTA जल्द से जल्द परीक्षा करवाएगा ताकि बच्चों का साल खराब न हो।

अगर तुम्हें ये जानकारी काम की लगी, तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।

Disclaimer:

यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित स्रोत की पुष्टि जरूर करें।

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